अनुकम्पा नियुक्ति देने में लापरवाही पर जिला शिक्षा अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित

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  • कमिश्नर ने की जनसुनवाई में शिकायत पर सख्त कार्यवाही

District Education Officer suspended with immediate effect for negligence in giving compassionate appointment

भोपाल। कमिश्नर शहडोल संभाग श्रीमन शुक्ला ने जनसुनवाई कार्यक्रम में स्वर्गीय श्री रामराज द्विवेदी संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 शासकीय माध्यमिक विद्यालय देवराव जनपद पंचायत ब्यौहारी जिला शहडोल के पुत्र अवनीश कुमार द्विवेदी ने साप्ताहित जनसुनवाई कार्यक्रम में आज कमिश्नर को आवेदन देकर बताया कि उनके पिता रामराज द्विवेदी संविदा शिक्षक वर्ग 3 के पद पर शासकीय प्राथमिक शाला देवरांव में गुरू जी के रूप में पदस्थ थे। जिनकी मृत्यु 2017 को हृदयघात से हुई थी। उन्होनें कमिश्नर को बताया कि पिता की मृत्यु के उपरांत लगभग सात वर्षों से उसकी मां और वह पिता के संविलियन और अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, मगर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है। इस संबंध में कमिश्नर ने जन सुनवाई में उपस्थित अपर संचालक लोक शिक्षण शहडोल संभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी ली। अपर संचालक लोक शिक्षण ने कमिश्नर को अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अवनीश द्विवेदी के पक्ष में निर्णय पारित किया गया है, किन्तु जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया जाना पाया गया है। जिस पर कमिश्नर ने जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल फूलसिंह मारपाची को जनसुनवाई में तलब कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। जिला शिक्षा अधिकारी फूलसिंह मारपाची द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर कमिश्नर शहडोल संभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल फूलसिंह मारपाची द्वारा की गई इस घोर लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।