गोहद। क्षतिपूर्ति राशि न जमा करने पर गोहद न्यायालय के आदेश से एस डी एम कार्यालय का बुलेरो वाहन कुर्क कर लिया गया। यह कार्रवाई द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड 2 गोहद के न्यायालय से जारी वारंट के बाद 14 अक्टूबर को की गई। मामला विहारी नगर, पंचमपुरा, गोहद का है, जहां सर्वे नंबर 698 पर स्थित पीड़ित सरमनलाल का मकान प्रशासन ने अवैध बताते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में जमींदोज कर दिया था। जबकि पीड़ित उस भूमि का वैध स्वामी था। न्याय न मिलने पर सरमनलाल ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद में दावा पेश किया। 21 दिसंबर 2017 को न्यायालय ने सरमनलाल के पक्ष में निर्णय देते हुए डिक्री जारी की। शासन ने इस फैसले के खिलाफ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील क्रमांक 17/2018 दायर की, लेकिन वहां भी राहत नहीं मिली और निचली अदालत का फैसला यथावत रखा गया। पीड़ित ने इसके बाद आर्थिक हानि की वसूली के लिए प्रकरण क्रमांक 04/ 2022 इजरा (बसूली) की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए 9 अक्टूबर 2025 को कुर्की आदेश जारी किया, जिसके तहत नाजिर मनोज शर्मा ने एसडीएम गोहद की बुलेरो वाहन (क्रमांक MP 02 AV 6938) को कुर्क कर लिया। एडवोकेट ह्रदेश शुक्ला ने बताया कि पीड़ित को न्याय प्राप्त करने में पूरे 12 वर्ष लग गए। इस दौरान सरमनलाल का निधन हो गया और अब यह प्रकरण उनकी पत्नी सरवती बाई बनाम शासन के नाम से संचालित है। वर्तमान में वसूली जाने वाली राशि ₹5,40,000 है, जबकि कुर्क की गई बुलेरो की कीमत लगभग ₹3,50,000 बताई जा रही है। न्यायालय के आदेश अनुसार अगली बसूली कार्रवाई में तहसीलदार के वाहन की कुर्की की जाएगी। वहीं शासन की ओर से अभिभाषक के.सी. उपाध्याय ने न्यायालय में आवेदन देकर दो माह का समय मांगा है। इस मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय मिलता अवश्य है। 12 वर्षों बाद सही, पर गोहद न्यायालय ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया।
मध्य प्रदेश
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