प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त बैठक आयोजित
शिवपुरी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। पहलगाम में हुई घटना के तहत ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों के बाद जिले में कहीं भी कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इसलिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीम को भी सतर्क रहकर काम करना है। हर आपात स्थिति के लिए हमारी तैयारी होना चाहिए। जिले में सिविल डिफेंस दल का भी गठन किया गया है। रविवार को समस्त एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ सहित एसडीओपी और समस्त थाना प्रभारी के साथ बैठक आयोजित की गई।
कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि जिले में सिविल डिफेंस दल का गठन किया गया है। मेडिकल टीम को भी 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जिले में वालंटियर की भर्ती की जाएगी जिसके फॉर्म वितरित किए जाएंगे। इसके लिए पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है जहां वालंटियर रजिस्टर कर सकते हैं। व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा अपील भी जारी की गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम को विशेष कर सोशल मीडिया पर निगरानी करना है। किसी भी भ्रामक जानकारी के कारण जिले में कोई भी सांप्रदायिक हिंसा या उन्माद का वातावरण ना बने। कोई भी गलत जानकारी प्रसारित न की जाए, जिसके कारण कोई अप्रिय घटना घटित हो। इस संबंध में लोगों को जागरूक करना है।
पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की टीम को एकजुट होकर काम करना है। यदि किसी भी संदिग्ध की जानकारी मिलती है तो तत्काल कार्रवाई करें। एसडीएम और एसडीओपी फील्ड भ्रमण भी करें। अभी वालंटियर नियुक्त किए जाएंगे। आपात स्थिति में किस प्रकार निपटाना है इसके लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विशेष कर हमारी टीम को ऐसी घटनाओं पर निगरानी करनी है जिसके कारण जिले में कोई घटना घटित ना हो। जिले में फर्जी सिम बेचने वालों पर भी कार्यवाही करने के निर्देश समस्त थाना प्रभारी को दिए हैं।
जिले में ड्रोन के उपयोग को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जिले में निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा ड्रोन के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। रविवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ड्रोन के उपयोग को लेकर निर्देश दिए गए। निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया है। जिसके तहत शिवपुरी जिले के अंतर्गत समस्त निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा ऐसे संवेदनशील सैन्य संस्थाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जैसे रिफाइनरी, बिजली संयंत्र, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, तेल डिपो, रासायनिक संयंत्र, सामरिक महत्व के स्थलों पर ड्रोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त ड्रोन का उपयोग करने के संबंध में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।