मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही, डॉ राकेश गुप्ता 1 लाख क्षतिपूर्ति अदा करें

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ग्वालियर। एडवोकेट मनोज उपाध्याय द्वारा मामले में पैरवी की गई एवं जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि चतुर्भुज गुप्ता आयु 77 वर्ष निवासी सरस्वती नगर ग्वालियर ने दिनांक 09 /03/ 2021 को कन्हैयालाल विनोद कुमारी मेमोरियल आई हॉस्पिटल कंपू ग्वालियर में डॉक्टर राकेश गुप्ता नेत्र रोग विशेषज्ञ से सर्जरी कराई थी। मोतियाबिंद की सर्जरी में डॉक्टर राकेश गुप्ता ने लेंस के कुछ टुकड़े छोड़ दिए उन्हें निकालने में असमर्थ रहे जिससे बाई आंख का पोस्टर कैप्सूल रैप्चर हो गया और सर्जरी के पश्चात रोगी को बाई आंख से दिखना बंद हो गया। डॉक्टर राकेश गुप्ता द्वारा आंख में लेंस के टुकड़े छोड़ने की बात मरीज से छुपाई गई जब मरीज ने दूसरे विशेषज्ञ को दिखाया तो उनके द्वारा आंख में लेंस के टुकड़े मौजूद होना बताया गया, डॉक्टर राकेश गुप्ता आंख ठीक होने एवं रोशनी वापस आने का भरोसा देते रहे किंतु रोगी की बाई दृष्टि नष्ट हो गई और उसे केवल हाथ का मोशन या लाइट का परसेप्शन ही दिखाई देता था । आंख के ऑपरेशन में लापरवाही के विरुद्ध चतुर्भुज गुप्ता सेवानिवृत्ति इंजीनियर द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ग्वालियर के समक्ष शिकायत 22/02/2022 को प्रस्तुत की थी। शिकायत को जिला उपभोक्ता आयोग ग्वालियर द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 31/10/2025 को आदेश पारित कर डॉक्टर राकेश गुप्ता की उपचार में लापरवाही मानते हुए शिकायतकर्ता की आंख की क्षति पूर्ति हेतु 1लाख एवं 5000 मानसिक क्षति पूर्ति हेतु 45 दिवस के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया है,1000 रुपए प्रकरण व्यय भी दिलाया गया है।