सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में।

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The accused who committed fraud in the name of getting a government job


The accused who committed fraud in the name of getting a government job is in the custody of the Crime Branch.

म.प्र. ग्रामीण एवं महिला बाल विकास विभाग में नोकरी दिलाने के नाम पर की करोड़ो रु. की ठगी।
आरोपी के अभी तक 5 खाते अलग अलग बैंकों में मिले हैं जिनमें दो खातों में करीब 1 करोड़ 70 लाख रु. का लेनदेन होना पाया गया है अन्य खातों के संबंध में जानकारी ली जा रही है।
आरोपी ग्रामीण एवं महिला बाल विकास विभाग में प्रोजेक्ट काओर्डिनेटर,कम्प्यूटर आपरेटर, कम्यूनिटी मोबोलाईजर के पद पर नियुक्ति देने के नाम पर करता था ठगी।
आरोपी ने अभी तक करीब 128 बेरोजगार विद्यार्थियों को नोकरी दिलाने के नाम पर ठगी करना स्वीकार किया।
आरोपियों ने अपने सह आरोपियों के साथ कनाडिया क्षेत्र के एचआर रिजोर्ट में उक्त बेरोजगार विद्यार्थियों के लिये एक फर्जी ट्रेनिंग भी आयोजित की थी।
आरोपी ने पूछताछ में अपने अन्य साथियो के साथ पीजीडीसीए,कम्प्यूटर डिप्लोमा की फर्जी मार्कशीट बनाना भी स्वीकार किया।

शहर में अपराध नियंत्रण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों व्दारा इंदौर कमिश्नरेट में धोखाधड़ी के आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया हैं। उक्त निर्देशों के पालन में संगीन अपराधों में आरोपियों के संबंध में पतारसी एवं धरपकड़ हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए थाना अपराध शाखा इंदौर की टीमों को निर्देशित किया गया था।
क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा लगातार उक्त अपराध में शामिल अपराधियों की तलाश की जा रही थी । इसी अनुक्रम में वरिष्ठ कार्यालय को प्राप्त एक शिकायत आवेदन जिसमें फरियादि द्वारा सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लेकर धोखाधड़ी करने की शिकायत की गई थी जिसपर क्राइम ब्रांच टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए फरियादि द्वारा बताए अनावेदक अनिल पिता रामसिंह रसेनिया उम्र 40 साल नि. 101 शालीमार पाम बिचौली मर्दाना इंदौर को पूछताछ हेतु थाने लेकर आए आरोपी से पूछताछ में पता चला कि उसके द्वारा महिला एवं बालविकास विभाग में नौकरी दिलाने के लिए कई लोगों से पैसे लिए है और फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी किये है आरोपी अनिल पिता रामसिंह फरियादी को आजकल कर आज दिनांक तक टाल मटोल करता रहा आरोपी से पूछताछ में पता चला कि आरोपी पर पूर्व में हत्या का अपराध जिला खरगोन के बलवाड़ा थाने में पंजीबद्ध हो चुका है आरोपी पर उक्त अपराध घटित करने पर अपराध धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बी.एन. एस .का कायम कर अग्रिम कार्यवाही थाना अपराध शाखा इंदौर द्वारा की जा रही है।