दूसरी पत्नी और सौतेले पुत्र ने की व्यक्ति की निर्मम हत्या, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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Second wife and stepson brutally murdered a man


Second wife and stepson brutally murdered a man, based on DNA report the court sentenced him to life imprisonment

भोपाल ! छोला थाना क्षेत्र के मालीखेड़ा में वर्ष 2022 में हुए अंधे का कत्ल का खुलासा करते हुए पुलिस द्वारा मृतक की दूसरी पत्नी एवं एक सौतेले बेटे को गिरफ्तार किया गया था। मौके पर मिले डीएनए साक्ष्यों के आधार पर भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को धारा 302 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य धारा में तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई है। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुधा सिंह भदौरिया एवं अकील अहमद खान के द्वारा की गई थी।

दरअसल 31 मई 2022 को भोपाल के छोला थाना क्षेत्र में स्थित मालीखेड़ा पुलिया के पास शासकीय हमीदिया अस्पताल में वाहन चालक के पद पर पदस्थ अमर सिंह विश्वकर्मा का शव मिला था। पुलिस को इसकी जानकारी अमर सिंह के सौतेले पुत्र शिवराज सिंह ने दी थी। व्यक्ति की हत्या धारदार हथियार एवं पत्थर से कुचलकर की गई थी। पुलिस ने मौके से सभी साक्ष्य इकट्ठा किये जिनमें डीएनए सैंपल भी थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंधे कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जब विवेचना शुरू की तो उसके शक की सुई मृतक की दूसरी पत्नी शांति कुशवाहा एवं उसके बेटे शिवराज सिंह जो कि शिकायतकर्ता था पर गई। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया। बतौर पुलिस अमर सिंह विश्वकर्मा के दो बेटियां थीं जबकि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। जिसके बाद हत्याकांड से लगभग 7 से 8 माह पहले ही अमर सिंह ने शांति कुशवाहा से शादी की थी। शादी के बाद से ही शांति एवं शिवराज अमर सिंह पर प्रोविडेंट फंड के रुपये और उसकी संपत्ति उनके नाम करने के लिए दबाव बना रहे थे। लेकिन इसको अमर सिंह ने नकार दिया। जिसके बाद आरोपियों के द्वारा अमर सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी ही फरियादी बनकर पुलिस के पास पहुंच गया। लेकिन कानून के सामने उनका गुनाह बेनकाब हो गया। मौके से मिले डीएनए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।