पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह की मुश्किलें बढ़ी,फार्मेसी कॉलेज को नोटिस जारी

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Former Leader of Opposition Dr. Govind Singh's troubles increased


Former Leader of Opposition Dr. Govind Singh’s troubles increased, notice issued to Pharmacy College

भिंड। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता गोविंद सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं। अभी उनकी लहार की कोठी में अवैध निर्माण का मामला थमा नहीं था कि नगरपालिका ने उनके पुत्र द्वारा संचालित फार्मेसी कॉलेज को नोटिस जारी कर दिया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी लहार रमाशंकर शर्मा ने फार्मेसी महाविद्यालय लहार को नोटिस जारी किया है। यह महाविद्यालय पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह का है जिसे उनके पुत्र डॉ अमित प्रताप सिंह संचालित करते हैं ।अमित प्रताप सिंह फ़ार्मेसी महाविद्यालय के डायरेक्टर हैं।जिसकी जांच उपरांत नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में बताया गया है कि निकाय क्षेत्र में आपके द्वारा शैक्षणिक संस्था सन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज वार्ड 07 लहार में संचालित किया जा रहा है । उक्त संस्था का भवन बहु मंजिला है जिस कारण से उक्त भवनों की फायर सेफ्टी प्लान / फ़ायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है साथ ही उक्त भवन का भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है आपके द्वारा प्रस्तुत फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन में संलग्न किये गए दस्तावेजों का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि आपके द्वारा फार्मेसी कॉलेज भवन की अनुज्ञा के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं । जिससे पता चलता है कि आपके द्वारा उक्त भवन का निर्माण निकाय से बिना भवन अनुज्ञा प्राप्त किये किया गया है। जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 का उल्लंघन है जिसके कारण निकाय आपके विरुध्द मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 में प्रदत्तशक्तियों का उपयोग करते हुए प्रावधान अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। यदि आपके द्वारा भवन स्वामित्व एवं भवन अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज मय रशीद के पत्र प्राप्ति के 7 दिवस में निकाय में जमा नहीं कराए जाते हैं तब ये माना जावेगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एवं निकाय द्वारा एक पक्षीय रूप से कार्यवाही की जावेगी साथ ही मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल से जारी निर्देश अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं को अपने भवनों में फायर सेफ्टी उपकरण स्थापित कर फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र निकाय में प्रस्तुत करना है अतः आप 7 दिवस में फायर प्लान अप्रूवल की कार्यवाही कर निकाय को अवगत करावे अन्यथा कि स्थिति में उक्त परिपत्र की कण्डिका 5.2 के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे साथ ही उक्त भवन की फायर अनापत्ति न होने से उक्त भवन शिक्षण कार्य हेतु असुरक्षित है कोई दुर्घटना से बचाव हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि फायर अनापत्ति प्लान मंजूर होने तक उक्त असुरक्षित भवन के स्थान पर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर ही क्लास संचालित करें एवं परीक्षा को आयोजित करें फायर उपकरणों की उपलब्धता के अभाव में क्लास संचालित करने पर यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो उक्त दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी संस्था संचालक की होंगी यह नोटिस जारी करके लहार सीएमओ ने पूर्व विधायक डॉ गोविंद की एक ओर अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति को उजागर किया है अगर कॉलेज प्रबंधन सात दिवस के अंदर कागज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो महाविद्यालय की मान्यता निरस्ती के साथ साथ अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को भी अंजाम दिया जाएगा ।